समंस / वारंट के सम्यक निर्वाहन हेतु एकीकृत एकल खिड़की का उद्घाटन

  1. समंस / वारंट के सम्यक निर्वाहन हेतु एकीकृत एकल खिड़की का उद्घाटन

ग्वालियर:- जिला सत्र न्यायालय परिसर ग्वालियर में आज दिनांक 04.03.2023 को समंस / वारंट के सम्यक निर्वाहन हेतु एकीकृत एकल खिड़की का उद्घाटन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ग्वालियर के कर कमलो द्वारा किया गया, उल्लेखनीय है कि जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर में न्यायालयों द्वारा जारी संमंस / वांरट / आदेशिकाओं के सम्यक निर्वाहन हेतु एकीकृत एकल खिड़की की स्थापना पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री अमित सांघी एवं जिला अभियोजन अधिकारी ग्वालियर श्री प्रवीण दीक्षित के मार्गदर्शन में की गई है। उक्त कार्यक्रम विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज एक्ट श्री प्रमोद कुमार, विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त आदित्य रावत तथा जिला न्यायाधीश श्री प्रवीण हजारे एवं पुलिस अधीक्षक श्री अमित सांघी तथा मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट श्री सी. एस. सैयाम, लोक अभियोजक श्री विजय शर्मा तथा अभियोजन अधिकारीगण की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्याक्रम का संचालन अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अनिल मिश्रा द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला अभियोजन अधिकारी श्री प्रवीण दीक्षित के द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उक्त कार्य के लिये न्यायालय परीसर में कक्ष आवंटन किये जाने पर धन्यवाद ज्ञापित किया। पुलिस अधीक्षक श्री अमित सांघी द्वारा आशा व्यक्त की गई की उक्त व्यवस्था से समंस / वारट की तामीली शत-प्रतिशत की जा सकेगी तथा समंस / वारंट जारीकर्ता, निर्वाहनकर्ता अपने दायित्व का पूर्ण जिम्मेदारी से निर्वाहन करेगा और उक्त नवाचार से तामीली में इजाफा होगा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्रेम नारायण सिंह ने अपने उद्बोधन में आशा व्यक्त की उक्त व्यवस्था से लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण संभव हो सकेगा।

एकल खिड़की का मुख्य कार्य न्यायालय द्वारा जारी समंस / वारंट तथा तामीलकर्ता ऐजेंसी तथा पुलिस थानो के मध्य सेतु के रूप में कार्य करना है इस एकल खिड़की द्वारा न्यायालयों द्वारा साक्षीयों को जारी संमंस / वारंट पुलिस थानों द्वारा उन संमंस / वारंट को प्राप्त करने, पुलिस थानों द्वारा तामील/ अदम तामील उपरांत एकल खिड़की को समंस / वारंट प्रदत्त करना, संबंधित न्यायालय के कोर्ट मोहर्रिर द्वारा इस एकल खिड़की से तामील/ अदम तामील प्राप्त समंस / वारंट प्राप्त कर न्यायालय की प्रकरण फाईल में संलग्न किये जाने आदि के संबंध में अभिलेख संधारण किया जायेगा | एकल खिड़की द्वारा ऐसे अभिलेख संधारण से संबंधित उत्तरदाई अधिकारियों / कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण करने में सहायता मिलेगी एवं त्वरित न्याया प्राप्त होगा।