इंदौर की अदालत ने 19 साल की एक लड़की को नाबालिग लड़के का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट में महिलाएं भी दोषी हो सकती हैं, जिसका मतलब है कि इस तरह के अपराधों के लिए सभी पुरुष जिम्मेदार नहीं हैं। पुलिस के मुताबिक, 2018 में किशोर का मध्य प्रदेश के बाणगंगा से अपहरण कर लिया गया था। उससे मिलने के बाद किशोर ने उन्हें बताया कि राजस्थान की एक 19 वर्षीय लड़की उसे अपने साथ गुजरात ले गई है. वहां उसने उसके साथ कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए।