दिल्ली के लोगों के हित में, जीएनसीटीडी को तत्काल जवाब प्रस्तुत करना चाहिए।

  1. वर्ष 2023-2024 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) और वर्ष 2022-23 के लिए पूरक मांगों का दूसरा एवं अंतिम बैच दिल्ली विधानसभा के समक्ष रखने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति हेतु दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 27(1) एवं धारा 30((1) के प्रावधानों के तहत गृह मंत्रालय को प्राप्त हुआ था।

दिल्ली के उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राजकोषीय हितों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित बजट पर प्रशासनिक प्रकृति की कुछ चिंताएं व्यक्त की थीं, जिस पर गृह मंत्रालय ने दिनांक 17.03.2023 के अपने पत्र के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (जीएनसीटीडी) से इन चिंताओं को दूर करते हुए बजट को आगे की कार्रवाई के लिए फिर से प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। पिछले चार दिनों से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (जीएनसीटीडी) के जवाब की प्रतीक्षा की जा रही है। दिल्ली के लोगों के हित में, जीएनसीटीडी को तत्काल जवाब प्रस्तुत करना चाहिए।