काली और गैर कानूनी स्त्रोतों से हुई कमाई को मैनेज करने में मदद करना अब कर पेशेवरों पर भी भारी पड़ेगा। पहले धन को कानूनी जामा पहनाने के रास्ते दिखाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) कंपनी सेक्रेटरी (सीएस) और कास्ट अकाउंटेंट भी प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग (पीएमएलए) एक्ट में आरेापित बनाए जाएंगे। तीन मई को वित्त मंत्रालय ने प्रिवेशन आफ मनी लांडिंग एक्ट २००२ में संशोधन कर यह प्राविधान शामिल कर लिया है। संशोधन के अनुसार काली कमाई करने वाले व्यक्ति के साथ उसके सीए, सीएस को भी यह आरोपित बनाया जाएगा। ताजा संशोधन के अनुसार, काले धन से अर्जित संपत्ति की खरीदी-बिक्री में मदद करने वाले ऐसे लोगों के धन का प्रबंधन करने वाले बैंक खाते का रखरखाव करने वाले, ऐसे धन को शोधित करने के लिए कंपवनियां बनाने में मदद करने के लिए पेशेवरों पर भी कानून समान रूप से लागू होगा। दरअसल, काली कमाई को प्रबंधित करने के लिए ऐसे तमाम अधिकारी भी पेशेवारों की मदद लेते हैं। अचल संपत्ति में बड़े पैमाने पर काला धन निवेश किया जाता है, अपितु सेल कंपनियां भी अपनाई जाती हैं। अब तक आयकर व अन्य विभाग सीए को हिरासत व गिरफ्तार कर पूछताछ करते थे और उन्हें गवाह बनाते थै। अब नए कानून से वे सीधे आरेापित बनाए जाएंगे।
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